श्रावस्ती, सितम्बर 3 -- श्रावस्ती, संवाददाता। श्रावस्ती जनपद के टाप-10 अपराधी रिंकू सिंह को न्यायालय ने तीन वर्ष एक महीने 15 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। 2022 में रिंकू के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई थी। इकौना थाना क्षेत्र के कुशहवा निवासी रिन्कू सिंह उर्फ संदीप सिंह पुत्र साधू सिंह उर्फ शिवनंदन सिंह श्रावस्ती जिले का टाप-10 अपराधी है। आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए वह अपराध करता था तथा अपने अपराध से समाज में डर पैदा करने के अपराध में शामिल था। जिसके विरुद्ध कई अपराधिक मामले दर्ज है। वर्ष 2022 में रिंकू के विरुद्ध इकौना थाने में यूपी गैंगस्टर एक्ट का भी मामला दर्ज किया गया। पुलिस के आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय में मामला का विचारण हो रहा था। मंगलवार को न्यायालय ...