रांची, मार्च 10 -- रांची, संवाददाता। बंद घर में चोरी करने के अपराध में पिछले 14 महीने से जेल में बंद शातिर अपराधी अफजल हुसैन उर्फ जावेद को जमानत देने से न्यायायुक्त की अदालत ने इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। वह उक्त आरोप में 18 दिसंबर 2023 से जेल में है। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है, जिसके खिलाफ यूपी और झारखंड राज्य में कुल 7 मामले दर्ज हैं। आरोपी जावेद डोरंडा कांड संख्या 357/2023 के मामले में जेल में है। आरोपी पर डोरंडा निवासी उमेश प्रताप सिंह के घर का ताला तोड़कर कीमती आभूषण चोरी करने का आरोप है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि सूचक 29 नवंबर 2023 को दोपहर लगभग 2.50 बजे अपने भतीजे को स्कूल से लेकर घर लौटा, तो देखा कि घर का सामान बि...
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