वाराणसी, दिसम्बर 19 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। बीते 17 दिसंबर को सुंदरपुर चौराहे पर क्रेन से दबकर 10 वर्षीय बालक की मौत के बाद पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े उपाय किए हैं। अब शहर में दिन के समय भारी वाहन और निर्माण में लगे वाहन नहीं चल सकेंगे। ये केवल रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच शहर में प्रवेश कर सकेंगे। एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत गैस सिलेंडर वाले ट्रक, हाइड्रा, हाइवा, डम्फर, जेसीबी, क्रेन और अन्य भारी वाहनों का दिन में शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। नो-इंट्री का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में वाहन चालक रात के समय के अलावा भी प्रवेश के लिए मोबाइल नंबर 9454401874 पर अन...