एटा, सितम्बर 12 -- नगर पालिका क्षेत्र के भवन स्वामियों को अब गृह-जल के साथ सीवरेज/ड्रेनेज टैक्स भी देना होगा। यह टैक्स कुल मूल्यांकन के आधार पर 2.5 प्रतिशत की दर से देना होगा। गृह व जल कर के साथ सीवरेज टैक्स को शामिल कर शासन ने नगर पालिका को पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक कर वसूली का लक्ष्य दिया है। शुक्रवार को नगर पालिका के कर निर्धारण अधिकारी जगजीवन राम व राजस्व निरीक्षक राकेश कुमार गौरव ने संयुक्त रूप से बताया कि शासनादेश के अनुसार इस वित्तीय वर्ष से शहर के सभी 21206 भवन स्वामियों को गृह व जल के साथ सीवरेज/ड्रेनेज टैक्स भी देना होगा। इसके चलते इस बार शासन ने एटा नगर पालिका को पिछले वर्ष की तुलना में करीब दोगुना कर वसूली का लक्ष्य दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन से कुल 2.6 करोड़ रुपये गृह व जल कर व...
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