जमशेदपुर, फरवरी 3 -- शहर में अवैध तरीके से बने भवनों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सोमवार को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पीठ, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अदालत में हुई। इस दौरान झारखंड हाईकोर्ट के 14 जनवरी 2026 के उस आदेश पर रोक लगा दी गई, जिसमें 24 भवनों के अवैध हिस्सों को तोड़ने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने मामले में जेएनएसी और झारखंड सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को निर्धारित की गई है। यह याचिका तौसिफ अली सहित अन्य की ओर से दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में तौसीफ अली, राजेश चौधरी और जवाहर विग से जुड़े मामलों की एक साथ सुनवाई हुई। इन मामलों में झारखंड सरकार, जमशेदपुर उपायुक्त, एसडीओ, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (अक्षेस) और हाईकोर्ट में...