गढ़वा, मार्च 20 -- मझिआंव, प्रतिनिधि। नगर पंचायत क्षेत्र को अभियान चलाकर नशामुक्त करने की जरूरत है। नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन की ओर से नशामुक्ति के लिए कार्य करने की जरूरत है। नियमानुसार सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के आसपास गुटखा सहित अन्य सामग्री की बिक्री नहीं करने की शख्त हिदायत दी गई है। 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, बीड़ी, शराब, गुटखा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नशा युक्त सामग्रियों की बिक्री से छात्र-छात्राओं पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। शिक्षण संस्थाओं के आसपास तंबाकू युक्त सामग्री की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। कार्रवाई में शिथिलता के कारण आम तौर पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री होती है। उसके जद में स्कूली बच्चे व अन्य छात्र भी आते हैं। उसपर रोक के लिए नगर पंचायत और पुलिस प्र...
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