लखीसराय, जुलाई 5 -- लखीसराय, एक प्रतिनिधि। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनज़र गृह विभाग बिहार सरकार के निर्देश पर जिले में शस्त्र लाइसेंस का भौतिक सत्यापन कार्य 25 जून से शुरू कर दिया गया है। जो 10 जुलाई तक किया जाना हैं। बावजूद इसके सत्यापन में कोई दिलचस्पी नही दिखाई जा रही हैं इस संबंध में जिला दंडाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र द्वारा आदेश दिया गया कि समय सीमा के अंदर हथियार का सत्यापन कराना जरूरी हैं। अगर सत्यापन नही किया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई किया जाऐगा। जिला स्तर पर शस्त्र अधिनियम, 1959 एवं शस्त्र नियमावली, 2016 के तहत संबंधित सभी थानों में शस्त्र अनुज्ञप्ति रखने वाले व्यक्तियों को अपने शस्त्रों का निर्धारित समयावधि में सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है। सत्यापन कार्य के लिए बीडीओ, सीओ, आरओ एवं अन्य प...
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