श्रावस्ती, फरवरी 12 -- श्रावस्ती। 17 साल बाद शस्त्र अधिनियम में न्यायालय में आरोपी को 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मल्हीपुर पुलिस ने वर्ष 2008 में कैलाश पुत्र रामप्रसाद निवासी लालबोझा दर्वेश गांव थाना मल्हीपुर पर शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज किया था। आरोपी के पास से पुलिस ने एक अदद अवैध छूरी बरामद की थी। इसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा था। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी पर जेल में बिताई अवधि की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया।

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