श्रावस्ती, मार्च 7 -- श्रावस्ती। शस्त्र अधिनियम के दो दोषियों को जेल में बितायी गयी अवधि के कारवास की सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया। वर्ष 2010 में गिलौला पुलिस ने दिनेश यादव पुत्र काशीराम निवासी मध्यनगर मनोहरपुर थाना इकौना को चाकू के साथ पकड़ा था। इसी तरह वर्ष 2008 में गिलौला पुलिस ने मुन्नू गुप्ता उर्फ दिनेश पुत्र बलदेव प्रसाद निवासी बनियाहारी थाना गिलौला को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। जिनके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज किया गया था। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 800-800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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