बिहारशरीफ, दिसम्बर 6 -- बिन्द थाना क्षेत्र के मदनचक गांव से बरामद हुई थी शराब उत्पाद के विशेष न्यायाधीश ने लगाया 2.50 लाख का अर्थदंड बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) संजय सिंह ने अवैध शराब के मामले में पिता-पुत्र को सजा सुनायी। पिता को सात साल तो पुत्र को छह साल की सजा सुनाई। वहीं, ढाई लाख रूपए का अर्थ दंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बिन्द थाना क्षेत्र के मदनचक गांव से 25 दिसंबर 2024 को घर से शराब बरामद हुई थी। विशेष लोक अभियोजक रमाशंकर प्रसाद एवं उत्पाद विभाग के वरीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि विजेन्द्र यादव के घर से 45 लीटर चुलौआ शराब, 400 लीटर महुआ का घोल व शराब बनाने के उपक...