मुंगेर, दिसम्बर 24 -- मुंगेर, एक संवाददाता। जमालपुर थाना कांड संख्या- 154/2021 में अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। अवैध शराब बरामदगी के इस मामले में आरोपी संतोष कुमार को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त 2 माह का कारावास भुगतना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 3 अगस्त 2021 को जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सदर बाजार, गली नंबर-2 के पास गश्ती के दौरान जमालपुर थाना के तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक राजेश कुमार ने संतोष कुमार, पिता अरविन्द बिन्द, निवासी सदर बाजार गली नंबर-2, मोहनपुर, थाना जमालपुर, जिला मुंगेर के पास से एक झोले में रखी 180 मिलीलीटर की 5 पैकेट ऑफिसर चॉइस अंग्रेजी शराब बरामद की थी। इसके बाद आरोपी के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोध...