छपरा, दिसम्बर 12 -- गिरफ्तारी के दिन से ही आरोपी मंडल कारा छपरा में बंद छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश उत्पाद तृतीय प्रीतम रत्न ने शुक्रवार को तरैया थाना में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई पूरी कर ली। तरैया थाना के चैनपुर निवासी व शराब माफिया आदर्श कुमार सिंह को बिहार उत्पाद की धारा 30 (ए ) के अंतर्गत दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थ दंड भी ललगाया। जुर्माना देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई है। साथ ही अभी तक अभियुक्त की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित कर देने का भी आदेश दिया है। मालूम हो कि 8 मार्च 2024 को तरैया थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार को गुप्त सूचना मिली कि शराब कारोबारी शराब लेकर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष द्वारा चौक चौराहों पर गाड़ियों की जांच शुरू कर दी ...