बिहारशरीफ, फरवरी 18 -- शराब बरामद मामले में आरोपी दोषी करार शेखपुरा। उत्पाद मामले के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे राकेश कुमार रजक की अदालत ने मंगलवार को शराब बरामदगी के आरोप में उखदी गांव के अभियुक्त चिंटू कुमार को दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष के अरविंद कुमार एवं बचाव पक्ष के सूर्यमणि प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने वर्ष 2022 में 25 लीटर चुलौआ बरामद की थी। नि.सं.
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