गोपालगंज, दिसम्बर 17 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश 13 सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने शराब बरामदगी के नौ माह पुराने मामले में दो तस्करों को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास व डेढ़ लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मणि व बचाव पक्ष के अधिवक्ता राम की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद दोनों तस्करों को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि गत दो मार्च 2025 को भोरे थाने की पुलिस ने राजघाट के पास स्थित ज्ञान गंगा स्कूल के समीप से चारपहिया वाहन पर लदी 1282 लीटर शराब बरामद की थी। साथ ही यूपी के गोरखपुर जिले के बड़हलगंज थाने के बेलसडी गा...