गोपालगंज, दिसम्बर 3 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद दीपक सिंह वर्मा की कोर्ट ने शराब बरामदगी के डेढ़ वर्ष पुराने मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त साधारण सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से एपीपी अवधेश कुमार मणि तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता राम कुमार सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद तस्कर को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि 22 अप्रैल 2024 को पुलिस ने चार सौ एमएल के 47 पीस शराब के साथ भोरे थाने के लुहसी गांव के राजेश्वर यादव को गिरफ्तार किया था। कांड के अनुसंधानक द्वारा आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई डीज...