खगडि़या, जुलाई 19 -- खगड़िया। विधि संवाददाता विशेष न्यायाधीश उत्पाद प्रथम पुष्पम कुमार झा ने अवैध देशी शराब बरामदगी के मामले में शुक्रवार को एक दोषी को पांच साल का कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने अधिक जेल में रहने होंगें। पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजन करने का आदेश दिया गया है। अलौली थाना क्षेत्र के सहरबन्नी गांव के देवन चौधरी का पुत्र मनोज चौधरी को न्यायाधीश ने गत 15 जुलाई को दोषी ठहराया था। घटना 17 दिसंबर 2021 की है। दिवा गश्ती के दौरान फुलतोड़ा पुल के पास पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहरबन्नी से शराब की खेप कहीं पहुंचाने वाला है। पुलिस बल मनोज चौधरी के घर के पास पहुंचा तो देखा कि एक व्यक्ति प्लास्टिक का गैलन लिए हुए वहीं रास्ते पर खड़ा है। पुलिस को...
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