गोपालगंज, जनवरी 27 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश चार सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद शैलेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट ने शराब बरामदगी के डेढ़ साल पुराने मामले में मीरगंज थाने के बड़कागांव के एक तस्कर को दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास व पांच लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता उदय नारायण पांडेय की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद तस्कर को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि सात मई 2024 को मीरगंज थाने की पुलिस ने बड़कागांव के राम उग्रह महतो को 45 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था। कांड के अनुसंधानक द्वारा आरोप पत्र समर्पित ...