गोपालगंज, फरवरी 13 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश चार सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद शैलेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट ने शराब बरामदगी के सात साल पुराने मामले में कुचायकोट थाने के फुलवरिया गांव के एक तस्कर को दोषी पाते हुए 15 वर्ष के कारावास और पांच लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक रवि भूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद तस्कर को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया।बताया जाता है कि वर्ष 2019 में कुचायकोट थाने की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट के पास से 75 लीटर शराब के साथ फुलवरिया गांव के शराब तस्कर अनूप राय को गिरफ्तार किया था। कांड के अनुसंधानक द्वारा आ...
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