भागलपुर, जनवरी 31 -- भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुई शराब बरामदगी मामले में भागलपुर के स्पेशल एक्साइज कोर्ट वन सौरभ कुमार वर्मा की अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। दोनों को उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30(ए), 38 के तहत दोषी पाया गया है। दोषी पाये गये अभियुक्त बरारी थाना क्षेत्र के खानपट्टी निवासी मो. रूफी उर्फ कामरान खान और मो. बेचू खान है। दोनों के पास से पुलिस ने कुल 29 बोलत शराब बरामद की थी। मामले की प्राथमिकी बरारी के तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने दर्ज करायी थी। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधानक सहायक अवर निरीक्षक राजीव रंजन कुमार थे। सजा के बिंदुओं पर सात फरवरी को सुनवाई होनी है। न्यायालय की सुनवाई में सरकार की ओर से अभियोजन संचालन विशेष लोक अभियोजक बासुदेव प्रसाद साह और विशेष अप...