किशनगंज, जनवरी 8 -- किशनगंज। संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद टू सुमित कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को मद्य निषेध अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच - साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने यह सजा बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30(ए) के अंतर्गत सुनाई है। लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने सरकार की ओर से शानदार जिरह पेश की और अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया। मिलनपल्ली निवासी कृष्ण कांत सिन्हा, डेमार्केट निवासी उमेश, बहादुरगंज थाना क्षेत्र निवासी विशेश्वर प्रसाद सिंह व टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र निवासी राम कुमार सिन्हा को पांच - पांच वर्षों की सजा सुनाई गई है। विशेष वाद संख्या 67/2023 के तहत अपर जिला...