बगहा, नवम्बर 14 -- बेतिया ,विधि संवाददाता। उत्पाद के अनन्य विशेष न्यायाधीश मनीष पांडे ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित शराब के साथ पकड़े गए एक धंधेबाज को स्पीडी ट्रायल के तहत 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक लाख रुपया अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सज़ायाफ्ता चनपटिया थाना के पिपरा गांव निवासी रूपेश कुमार साह है। उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि घटना 13 नवंबर वर्ष 2023 की है। घटना की रात्रि बलथर थाने के एस आई दीनबंधु सिंह ने सिकटा बलथर रोड में गैस गोदाम के पास अपाची मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को रोक कर तलाशी ली। बाइक पर सवार सजायाफ्ता तथा उसके सहयोगी के पास से नेपाल से लाए जा रहे 150 पीस नेपाली शराब की बोतल कुल मात्रा 45 लीटर के साथ प...