भदोही, दिसम्बर 10 -- भदोही, संवाददाता। शराब तस्करी के दोषी को कोर्ट ने एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि चेकिंग के दौरान कोइरौना थाने की पुलिस ने मुनीम पाल निवासी इटहरा थाना कोईरौना को हिरासत में लिया था। आरोपित के पास से शराब बरामद होने पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा एसपीओ अभिषेक कुमार की पैरवी पर न्यायाधीश कमलेश कुमारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय भदोही ने शराब तस्करी करने के दोषी मुनीम पाल को दोषसिद्ध करते हुए धारा 60 आबकारी अधिनियम में जेल में बिताई गई अवधि एवं एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...