औरंगाबाद, जून 30 -- औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में उत्पाद कोर्ट द्वितीय ने सोमवार को पौथू थाना कांड संख्या-14/18 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को छह साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। पौथू थाना के मंझौली गांव निवासी कोपिंन्द्र कुमार व उमेश यादव को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद एक्ट 2016 की धारा-30 ए में सजा सुनाई गई है। दोषी करार दिए जाने के बाद बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है। पौथू थानाध्यक्ष सबइंस्पेक्टर अरविंद कुमार के बयान पर 2 मार्च 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि वह छापेमारी कर रहे थे तभी एक खेत में झारखंड निर्मित देसी शराब के दो सौ एमएल की 92 पाउच के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि गवाही, जब्...