सहारनपुर, अक्टूबर 10 -- शराब तस्करी के मामले में दोषियों को अदालत ने तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि आबकारी विभाग के एसआई वेगपाल सिंह 23 मई 2016 को देवबंद से बहवाले रपटे पर चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर उन्होंने तीन लोगों को पकड़ा। पकड़े गए तीनों दोषियों ने अपना नाम सोमपाल व विनोद और चरण सिंह बताया था। पुलिस ने उनके पास से 40 लीटर कच्ची शराब, 50 होलोग्राम देसी मदिरा पर लगाए जाने वाले, दस पव्वे भरे एवं 30 पव्वे खाली बरामद किए थे। कोतवाली देवबंद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या-11 ने सोमपाल व विनोद को तीन-तीन वर्ष के कारावास...