सुपौल, मई 10 -- सुपौल। शराब तस्करी के मामले में शुक्रवार को अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पादन टू अमित कुमार की कोर्ट ने दो लोगों को सजा सुनाई। रतनपुर थाना कांड संख्या 44/23 से जनित उत्पाद वाद संख्या 3080/23 में रतनपुरा थाना क्षेत्र के डेना वार्ड 6 निवासी सुबोध पासवान और रतनपुरा वार्ड 7 के उमेश शर्मा को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) और 37 के तहत 5- 5 साल की सजा और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों को 6 महीने की अतिरक्ति सजा भुगतनी होगी। साथ ही जेल में बिताए गए अभी का सजा की अवधि में समायोजन किया जाएगा। मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष लोग अभियोजक राम निरंजन रजक और बचाव पक्ष से जोहर मंडल ने बहस की। एसपी शैशव यादव के मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग द्वारा पांच लोगों की गवाही कराई गई। दोनों पक्षों की दलील सुनन...