सुपौल, नवम्बर 28 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता शराब तस्करी के एक मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश उत्पाद 1 अभिषेक कुमार की कोर्ट ने एक तस्कर को सुनाई। उत्पाद वाद संख्या 99/19 में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र गम्हरपुर वार्ड 2 के मो. तईब को उत्पाद अधिनियम 2016 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 30 ए के तहत पांच साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी। जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपित को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा के अवधि में समायोजित किया जाएगा। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत और बचाव पक्ष से बिरेन्द्र कुमार झा ने बहस की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 26 नवंबर को ही शराब तस्करी में मो. तईब को दोषी माना था। विशेष लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कामत ने बताया कि पू...