गाज़ियाबाद, जनवरी 13 -- गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी के मामले में फरार दो आरोपियों की अग्रिम जमानत को अदालत ने खारिज कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-7 डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 10 दिसंबर 2025 को आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि हरियाणा से अवैध देशी शराब गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर क्षेत्र में सप्लाई की जा रही है। सूचना के आधार पर आबकारी टीम ने माही वाटिका रोड, टीला शाहबाजपुर के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान क्रेटा कार और स्कूटी के जरिए शराब उतारते हुए दो आरोपी हिमांशु और शिवा को मौके से पकड़ लिया गया। जबकि कार चला रहा चालक आकाश फरार हो गया। हिमांशु ने बताया कि वह मूरथल से शराब लाकर लोनी निवासी दिनेश को देते थे। दिनेश...
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