बागेश्वर, मार्च 6 -- बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिवीजन पुनीत कुमार ने शराब तस्कर को छह माह के करावास की सजा सुनाई। उस पर 11 लाख पांच हजार 524 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन अधिकारी रश्मि कुलकोड़िया से मिली जानकारी के अनुसार 13 दिसंबर 2021 को एसओजी प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला टीम ने एसओजी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर बागेश्वर-गिरेछीना सड़क से अवैध शराब पकड़ी थी। पुलिस ने सतेंद्र पुत्र कृष्ण कुमार निवासी गोहना, सोनीपत, हरियाणा के वाहन से 984 बोतल अवैध शराब बरामद की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए छह महीने के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया।
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