विकासनगर, दिसम्बर 11 -- विकासनगर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा ने शराब तस्करी और खनन के आरोपी को दोषी करार दिया है। शराब तस्कर को कोर्ट की कार्रवाई तक खड़े रहने और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, खनन के दोषी को जेल में बिताई अवधि के बराबर कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में राजेंद्र उर्फ पपीहा को कोतवाली विकासनगर पुलिस ने 2021 में दस लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट में आरोपी ने जुर्म कबूल किया। जुर्म कबूलने पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने तक खड़े रहे और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दूसरे मामले में कोतवाली विकासनगर पुलिस ने आरोपी गुलफाम को डाक्टरगंज से अवैध खनन करते हुए मय ट्रैक्टर ट्रॉली के 2017 में गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान आरोपी न...