रांची, दिसम्बर 5 -- रांची, संवाददाता। झारखंड शराब घोटाला मामले में नामजद आरोपी अरुण कुमार, धनंजय कुमार और राजीव झा को अदालत से झटका लगा है। तीनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने केस डायरी के अवलोकन के पश्चात पाया कि तीनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ठोस सबूत हैं। घोटाले में संलिप्तता पाई गई है। तीनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 15 अक्तूबर को याचिका दाखिल की थी। बता दें कि शराब घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद संलिप्त में कई लोगों के नाम उजागार हुए। ऐसे लोगों को एसीबी गिरफ्तार करने को लेकर प्रयासरत है। उसी गिरफ्तारी के बचने के लिए आरोपियों...