रांची, जून 20 -- रांची। विशेष संवाददाता शराब घोटाले के आरोपी आईएएस अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। समयाभाव के कारण मामले की सुनवाई नहीं हुई। याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। याचिका जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। विनय चौबे ने अपनी गिरफ्तारी, प्राथमिकी और एसीबी की कार्यवाही को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। याचिका में कहा गया है कि जिस मामले में उनके खिलाफ एसीबी ने कार्रवाई की है, वह पूरी तरह निराधार है और उनकी इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की जानी चाहिए और उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए। एसीबी ने 21 मई को विनय चौबे को शराब घोटाला से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, ...
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