रांची, मई 31 -- रांची, विशेष संवाददाता। शराब घोटाले के आरोपी संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपने खिलाफ एसीबी द्वारा दर्ज प्राथमिकी और कार्रवाई को रद्द करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है। याचिका में कहा गया है कि बीएनएस का धारा-482 के तहत एसीबी ने कार्रवाई की है, जो गलत है। इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। इसलिए, उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की जाए और न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाए। इसके पूर्व इस मामले के एक अन्य आरोपी आईएएस अधिकारी विनय चौबे ने भी गुरुवार को प्राथमिकी रद्द करने, रिमांड लिए जाने और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी। एसीबी ने 21 मई को दोनों को गिरफ्तार किया था।
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