किशनगंज, मई 28 -- किशनगंज । संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद सुमित कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को शराब के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए ई-रिक्शा चालक अमर कुमार पासवान, किशनगंज जिले के डुमरिया निवासी को 10 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30(ए) के तहत सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद प्रणव कुमार ने सजा की बिंदु पर जोरदार दलीलें पेश की। यह मामला 12 मार्च 2022 का है, जब उत्पाद विभाग की टीम ने रामपुर चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान आरोपी अमर कुमार के ई-रिक्शा की सीट के नीचे छिपाई गई 6.1 लीटर अवै...
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