मुरादाबाद, दिसम्बर 11 -- मुरादाबाद। शराब के लिए रुपये न देने पर पिता की हत्या करने वाले बेटे को कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थाना मझोला क्षेत्र के कुंदनपुर में 65 वर्षीय महेंद्र सैनी की पत्नी भागवती 22 मई 2020 को सब्जी बेचने चली गई थी, जबकि छोटा बेटा बंटी उर्फ बंटू फर्म में काम करने चला गया था। बड़ा बेटा विक्की और उसके पिता महेंद्र घर में मौजूद थे। शाम को सब्जी बेचकर भागवती घर लौटी तो उसके पति गायब थे। कुछ देर बाद छोटा बेटा बंटी भी घर आ गया। मां बेटे ने महेंद्र सैनी की तलाश की, लेकिन महेंद्र सैनी का कहीं पता नहीं चला। अगले दिन 23 मई 2020 की सुबह करीब बजे भागवती ने संदूक खोलकर देखा तो उसके पति की लाश पड़ी थी। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर प...
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