बिहारशरीफ, जून 17 -- 27 जून को सुनायी जाएगी सजा बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद के विशेष न्यायाधीश संजय सिंह ने शराब से जुड़े एक मामले में एक आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण 27 जून को किया जाएगा। मामला दीपनगर थाना से जुड़ा हुआ है। आरोपित लहेरी थाना क्षेत्र के मंगला स्थान निवासी लालू मिस्त्री का पुत्र संजय कुमार है। न्यायालय ने प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से उत्पाद विभाग के स्पेशल पीपी रमाशंकर प्रसाद और वरीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि वादी थानाध्यक्ष राहुल समेत सात गवाहों का परीक्षण किया गया। छह गवाहों ने घटना की पुष्टि करते हुए अभियुक्त की पहचान की। यह घटना एक जून 2017 की है। दीपनगर थानाध्यक्ष राहुल को गुप्त सूचना मिली...