नैनीताल, दिसम्बर 17 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के पुष्कर सिंह धामी सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। शराब बनाने वाली कंपनी 'डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड' ने फैसले को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। याची की ओर से कहा गया कि सरकार ने 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर शराब के दामों में वृद्धि का निर्णय लिया है। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून पर ब्रेक! राज्यपाल ने लौटाया उम्रकैद सजा वाला बिल सरकार एक्साइज ईयर के बीच ऐसा नहीं कर सकती। नोटिफिकेशन से आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन के लिए नियमावली बनाने या तैयार करने वाली प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि उस...
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