छपरा, दिसम्बर 9 -- पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की थी गिरफ्तारी पटना हाई कोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश उत्पाद तृतीय प्रीतम रत्न ने तरैया थाना में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई मंगलवार को पूरी कर ली।कांड तरैया थाना के चैनपुर निवासी अभियुक्त आदर्श कुमार सिंह को बिहार उत्पाद की धारा 30 (ए ) के तहत दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि निश्चित की है। मालूम हो कि 8 मार्च 2024 को तरैया थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार को गुप्त सूचना मिली कि शराब कारोबारी शराब लेकर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष के स्तर पर चौक चौराहों पर गाड़ियों की जांच शुरू कर दी गई। जांच के क्रम में एक मोटरसाइकिल जो पानापुर नहर से तरैया की ओर जा रही थी। जिस पर सवार दो व्यक्ति...