बिहारशरीफ, मार्च 8 -- शराब कारोबारी को 5 साल की सजा अस्थावां थाना क्षेत्र के नेपुरा गांव का है आरोपी 180 एमएल की 66 बोतल हुई थी बरामद बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे पांच सह शराब मामलों के विशेष जज संजय कुमार सिंह ने शराब कारोबारी संतोष कुमार को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। शराब कारोबारी अस्थावां थाना क्षेत्र के नेपुरा गांव का निवासी है। विशेष लोक अभियोजक रमाशंकर प्रसाद व उत्पाद विभाग के वरीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने सभी चार लोगों की गवाही कराई थी। सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री प्रसाद ने आरोपित संतोष कुमार को अधिकतम से अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की थी।...