भागलपुर, सितम्बर 19 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। शराब तस्करी में पकड़े गए अभियुक्त को कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई। विशेष उत्पाद न्यायालय-2 के न्यायाधीश एडीजे शिव कुमार शर्मा की अदालत ने कांड में दोषी पाए गए अभियुक्त अरविंद मंडल को सात साल की सजा सुनाई। कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले उत्पाद के विशेष पीपी भोला कुमार मंडल ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर अभियुक्त को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने आरोपी को 11 सितंबर को दोषी करार दिया था। विशेष पीपी ने बताया कि 20 मई 2022 को गश्ती के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी दोगच्छी स्थित अपने घर पर शराब की बिक्री कर रहा है। एएलटीएफ की टीम ने छापेमारी कर आरोपी के घर के आंगन में छिपाकर रखी शराब जब्त की। अ...
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