मुंबई।, अगस्त 22 -- मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को शरद पवार के पोते और एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) घोटाले के मामले में बड़ी राहत दी है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दर्ज किया था। अदालत ने रोहित पवार को जमानत दे दी और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। हालांकि ईडी ने उनके और उनकी कंपनी बारामती एग्रो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन जांच के दौरान उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। विशेष न्यायाधीश एस.आर. नवंदर ने कहा कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने पहले ही इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। न्यायाधीश ने कहा कि इस क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि मूल अपराध बंद कर दिया जाता है तो ईडी का मामला भी आगे नहीं ब...
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