नई दिल्ली, दिसम्बर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कार्यकर्ताओं उमर खालिद, शरजील इमाम व अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। ये सभी फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित यूएपीए मामले में आरोपी हैं। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एस.वी. राजू और वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनीं। दिल्ली पुलिस ने उमर, शरजील और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि फरवरी 2020 में दंगे अचानक नहीं हुए थे बल्कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने के लिए पूर्व नियोजित तरीके से इन्हें अंजाम दिया गया था। आरोपियों ने जमानत से इंकार के दिल्ली हाईकोर्ट के आ...