नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 22 सितंबर तक स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ मामले की सुनवाई की। कार्यकर्ताओं ने दो सितंबर के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने खालिद और इमाम समेत नौ लोगों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। खालिद और इमाम के अलावा फातिमा, हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी गई थीं। एक अन्य आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका दो सितंबर को हाईकोर्ट की एक अलग पीठ ने खारिज कर दी थी।

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