बिजनौर, फरवरी 11 -- डेढ़ साल पहले पुराने मुकदमे की रंजिश के चलते अफजलगढ़ क्षेत्र में नसीम अहमद उर्फ बाबू पर धान की पौध में सिंचाई करते वक्त सिर में तमंचे से गोली मारकर हत्या करने के मामले में नगीना अदालत के अपर जिला जज अनुपम सिंह ने अखलाक, राशिद, रियासत, शहजाद और शमीम को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर एक लाख 41 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। बता दे कि इस सजा से एक हफ्ते पहले गैर इरादतन हत्या के मामले में राशिद, रियासत, शहजाद और शमीम 10 साल की सजा काट रहे हैं। एडीजीसी क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि अफजलगढ़ क्षेत्र के हिदायतपुर टांडा निवासी महबूब अहमद पुत्र शमीम ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि 6 जून 2024 को वह अपने चाचा नसीम अहमद उर्फ बाबू, फिरोज उर्फ सोनू पुत्र इकबाल एवं इकबाल अहमद पुत्र मुमतियाज के साथ अपने खेत...
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