प्रयागराज, अप्रैल 15 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। वन कानून के अंतर्गत शमनित हो चुके अपराध की एफआईआर दर्ज किए जाने पर न्यायालय ने थाना कौंधियारा के थानेदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप पारचा ने प्रभारी निरीक्षक थाना कौंधियारा को जारी नोटिस में कहा है कि संबंधित प्रकरण के सम्बंध में न्यायालय के समक्ष 16 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। न्यायालय में आवेदक आशीष कुमार की ओर से उसके वाहन को लकड़ी के साथ अवमुक्त करने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। मामले में थाना कौंधियारा ने आख्या दी कि यह वाहन उप्र वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत निरुद्ध है। वन विभाग ने आख्या दी कि उपरोक्त केस में अभियुक्त के पिता की ओर से आठ हजार रुपये अर्थदंड वन विभाग में जमा...