प्रयागराज, दिसम्बर 6 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के शंकरगढ़ नगर पंचायत स्थित सदर बाजार में दो सौ वर्ष पुराने राम जानकी मंदिर परिसर पर अवैध निर्माण के आरोपों को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि निजी भूमि के विवाद में राज्य सरकार को निर्देश नहीं दिए जा सकते। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि भूमि निजी/गैर-सरकारी है और ऐसे मामलों में जनहित याचिका नहीं की जा सकती। कोर्ट ने याची को कानून के अनुसार उचित फोरम पर जाने की छूट दी है। नगर पंचायत के रिकॉर्ड में भूमि राजा महेंद्र प्रताप सिंह की निजी स्वामित्व वाली है। घनश्याम प्रसाद केसरवानी की जनहित याचिका में आरोप था कि मंदिर की जगह पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि याचिका दाख़िल कर ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.