लखनऊ, दिसम्बर 27 -- लखनऊ। परमिट वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में एक जनवरी से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगाना अनिवार्य होगा। जिस भी व्यावसायिक वाहन में यह नहीं लगा होगा, उसके खिलाफ प्रवर्तन की टीम कार्रवाई करेगी। परिवहन विभाग के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मॉर्थ) की अधिसूचना के मुताबिक इस नियम को लागू किया गया है। वीएलटीडी एआईएस 140 मानक पर होने चाहिए। आपातकालीन सहायता बटन का भी फिटमेंट इन वाहनों में अनिवार्य होगा। सवारी वाहन के तौर पर चलने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए यह ज्यादा उपयोगी साबित होगा। किसी प्रकार की आपातकालीन मदद या परिस्थिति में वाहन तक मदद पहुंचाना आसान होगा। सहायता बटन जीपीएस से जुड़ा होगा, जिससे वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। आपातकालीन सहायता बटन से लोग तत्काल मदद मांग सकेंगे।

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