रांची, अगस्त 4 -- रांची, संवाददाता। झारखंड में व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस टेस्ट में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) के हस्ताक्षर अनिवार्य करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख दो हफ्ते बाद तय की है। यह याचिका पंकज यादव ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा बनाया गया यह नियम केवल अवैध वसूली का जरिया बन गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब वाहनों का फिटनेस टेस्ट मशीनों और आधुनिक उपकरणों के जरिए हो रहा है, तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के हस्ताक्षर अनिवार्य करने की कोई तर्कसंगत जरूरत नहीं है।
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