नैनीताल, फरवरी 18 -- नैनीताल। राज्यकर विभाग नैनीताल ने मंगलवार को डीएसए भवन में कैंप लगाकर व्यापारियों को जीएसटी की अर्थदंड एवं ब्याज माफी समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बताया कि र्थदंड एवं ब्याज माफी योजना के तहत वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत ब्याज व जुर्माना माफ किया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल 31 मार्च 2025 तक जीएसटी की असल राशि जमा करने वाले व्यापारी को ही मिलेगा। राज्यकर सहायक आयुक्त प्रकाश चंद्र त्रिवेदी ने बताया कि कैंप में करीब 35 व्यापारी शामिल हुए, जिन्हें जीएसटी की कंपोजिशन स्किम, रजिस्ट्रेशन नियम, बिलिंग, ई वेबिल की जानकारी भी दी गयी। यहां राज्य कर अधिकारी रमेश राम, विनीता साह, मोहित चौहान, व्यापार मंडल अध्यक्ष तल्लीताल मारुती नंदन साह, मल्लीताल व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी आदि म...
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