पीलीभीत, जनवरी 30 -- पूरनपुर। नगर के एक बैंक्वेट हाल में एमनेस्टी स्कीम 2024 व पंजीयन जागरूकता से संबंधित सेमीनार का आयोजन किया गया। इसमें उपायुक्त राज्य कर रिकेश सिंह द्वारा व्यापारियों को तमाम जानकारियां दी गईं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से 2020 की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत कर, अर्थदंड और ब्याज की मांग को शर्तों के अधीन 31 मार्च 2025 तक मात्र कर जमा करते हुए समाप्त किया जा सकता है। एमनेस्टी योजना का लाभ लेने को धारा 73 के अधीन जारी नोटिस, विवरण व पारित आदेश में उल्लिखित कर के मद की धनराशि को 31 मार्च 2025 तक जमा कर दिया जाता है तो कोई अपील दाखिल नहीं की जा सकती है। ऐसे में ब्याज और अर्थदंड की धनराशि में छूट मिलेगी। पंजीयन प्राप्त करने के लाभ व मुख्यमंत्री बीमा योजना के बारे में भी जानकारी दी। सेमीनार में व्यापार मंडल क...
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