रांची, मई 15 -- रांची। अपर न्यायायुक्त पवन कुमार की अदालत ने गुरुवार को प्लाई व्यवसायी विष्णु चौधरी पर जानलेवा हमला मामले में ट्रायल फेस कर रहे पांच आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले में कुल सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। बावजूद अभियोजन पक्ष सिर्फ ढाई साल पुराने मामले को साबित नहीं कर सका। इसका लाभ आरोपी चंदन दास, अमन कुमार, अब्दुल नबी सैयद, गणेश सिंह और बिट्टू को मिला है। आरोपियों पर जान मारने की नीयत से गोलीबारी कर व्यवसायी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। घटना को लेकर डेली मार्केट कांड संख्या 51/2022 के तहत साक्ष्य के अभाव सौरव साबू प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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